Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Bihar: बिहार सरकार समय-समय में कई तरह की समाजकल्याणकारी योजनाएं शुरू करती रहती है। बिहार के मुख्यमंत्री नितेश कुमार एक दूरदर्शी नेता है, उन्हें मालूम है की सरकार जनता की होती है। इसलिए वह अपने नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू करते रहे है। इस सूची में एक ओर नया नाम जुड़ गया है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार। यह योजना समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। जो राज्य में सभी प्रकार की पेंशन योजनाएं जैसे कि विधवा, विकलांग, बुढ़ापा पेंशन प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार के अंतर्गत 60 वर्ष के उपर के सभी वृद्धों को राज्य सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन प्रदान की जाती है। यह पेंशन उन्हें उनके मरने तक दी जाती है। जिससे वे अपने अंतिम जीवनकाल में किसी ओर पर आर्थिक रूप से निर्भर न रहें। इस पेंशन से वृद्ध लोग खुद अपना जीवनयापन अच्छे से कर सकेंगें। इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana) से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान कर रहे है। जैसे कि इस योजना के लिए पात्रता, आवेदन/पंजीकरण फॉर्म, पेंशन राशि आदि। कृपया इसके लिए पूरा आर्टिकल अंत तक पढ़ें।
जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि बिहार सरकार ने राज्य के सभी 60 वर्ष के ऊपर के वृद्ध लोगों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नितेश कुमार जी ने फरवरी 2019 को की थी। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार 1अप्रैल 2019 से पूरे राज्य में क्रियांवित होगी। Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana के तहत पत्र वृद्ध व्यक्ति को हर महीने 400 रूपये की मासिक पेंशन मिलेगी।वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ सिर्फ बिहार के मूल रूप से रहवासी वृद्धों को ही मिलेगा।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना मुख्य रूप से 60 वर्ष और उससे उपर उम्र के वृद्धों के लिए है।
इस योजना का लाभ कोई भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 60 साल के पहले सरकारी नौकरी में था, तो उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जायेगा।
राज्य में पहले से चलने वाली युनिवर्सल वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सिर्फ बीपीएल और एपीएल कार्ड होल्डर को ही इस योजना का लाभ मिलता था। लेकिन अब सरकार ने सभी वर्गों को इस वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। किसी भी धर्म, कैटेगरी, जाति के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है।बिहार वृद्धजन पेंशन योजना में पंजीकृत होने के लिए लाभार्थी को अभी थोडा इंतजार करना होगा। क्योंकि राज्य सरकार आने वाले महीने में आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी जारी करेगी। जैसे ही हमे Mukhyamantri Vridhajan Pension Yojana आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी कोई जानकारी प्राप्त होती है। हम उसे अपनी इस वेबसाइट www.saundik.blogsport.com में अपडेट कर देंगे।(शौन्डिक डिजिटल अठकोनी बाजार) कृपया इसके लिए हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज (Required Documents for Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Bihar):
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, मूल निवासी पत्र आदि जमा करना होगा।
वृद्धजन पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि धारक के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होगी। तो इसके लिए धारक के पास अपना बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
इसके साथ ही लाभार्थी का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना भी आवश्यक है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार के अंतर्गत 60 वर्ष के उपर के सभी वृद्धों को राज्य सरकार की तरफ से हर महीने पेंशन प्रदान की जाती है। यह पेंशन उन्हें उनके मरने तक दी जाती है। जिससे वे अपने अंतिम जीवनकाल में किसी ओर पर आर्थिक रूप से निर्भर न रहें। इस पेंशन से वृद्ध लोग खुद अपना जीवनयापन अच्छे से कर सकेंगें। इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana) से जुड़ी सभी जानकारी प्रदान कर रहे है। जैसे कि इस योजना के लिए पात्रता, आवेदन/पंजीकरण फॉर्म, पेंशन राशि आदि। कृपया इसके लिए पूरा आर्टिकल अंत तक पढ़ें।
जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि बिहार सरकार ने राज्य के सभी 60 वर्ष के ऊपर के वृद्ध लोगों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना की घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री नितेश कुमार जी ने फरवरी 2019 को की थी। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार 1अप्रैल 2019 से पूरे राज्य में क्रियांवित होगी। Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana के तहत पत्र वृद्ध व्यक्ति को हर महीने 400 रूपये की मासिक पेंशन मिलेगी।वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ सिर्फ बिहार के मूल रूप से रहवासी वृद्धों को ही मिलेगा।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना मुख्य रूप से 60 वर्ष और उससे उपर उम्र के वृद्धों के लिए है।
इस योजना का लाभ कोई भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 60 साल के पहले सरकारी नौकरी में था, तो उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जायेगा।
राज्य में पहले से चलने वाली युनिवर्सल वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सिर्फ बीपीएल और एपीएल कार्ड होल्डर को ही इस योजना का लाभ मिलता था। लेकिन अब सरकार ने सभी वर्गों को इस वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ देने का ऐलान किया है। किसी भी धर्म, कैटेगरी, जाति के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है।बिहार वृद्धजन पेंशन योजना में पंजीकृत होने के लिए लाभार्थी को अभी थोडा इंतजार करना होगा। क्योंकि राज्य सरकार आने वाले महीने में आवेदन से जुड़ी सारी जानकारी जारी करेगी। जैसे ही हमे Mukhyamantri Vridhajan Pension Yojana आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी कोई जानकारी प्राप्त होती है। हम उसे अपनी इस वेबसाइट www.saundik.blogsport.com में अपडेट कर देंगे।(शौन्डिक डिजिटल अठकोनी बाजार) कृपया इसके लिए हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज (Required Documents for Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Bihar):
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, मूल निवासी पत्र आदि जमा करना होगा।
वृद्धजन पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि धारक के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होगी। तो इसके लिए धारक के पास अपना बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
इसके साथ ही लाभार्थी का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना भी आवश्यक है।
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